शिवगढ़ प्रेस दुर्ग : दुर्ग:- हत्या के एक मामले में आज दुर्ग जिला एवम सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त नीतीश बंजारे पिता ओमप्रकाश बंजारेको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,,
घटना पुरानी भिलाई थाना के अंतर्गत सरकारी सेवा समिति भवन ग्राम नंदौरी में 17 जून 2021 को हुए एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है,,, जिसमें अभियुक्त द्वारा चोरी की नियत से समिति के भवन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर चौकीदार हरिशंकर वर्मा द्वारा देख लेने पर संबल मारकर हत्या कर दी गई थी ,,, और इसके साथ ही भवन के एक ऑफिस में रखे हुए लगभग ₹800000 (8 लाख) की चोरी भी की गई थी ।
इस घटना से संबंधित परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला के आधार पर अभियुक्त नीतीश बंजारे पिता ओमप्रकाश बंजारे को धारा 302 एवं धारा 460 भा. द. वि. के अपराध के लिए आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया है,, अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
बाल मुकुंद चंद्राकर , जि. न्या. लोक अभियोजक , दुर्ग
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