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दुर्ग : तकियापारा स्कूल में वित्तीय अनियमितता – चार अधिकारी निलंबित

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शिवगढ़ प्रेस/दुर्ग,- स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ ने दुर्ग जिले के तकियापारा संकुल केंद्र में वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप में चार अधिकारियों- कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों पर वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच संकुल केंद्र के पीएफएमएस खाते के संचालन में गंभीर गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन का आरोप है।

मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से शनिवार को जारी आदेश में बताया गया कि तकियापारा संकुल केंद्र के समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित खाते के संचालन में लगातार अनियमितता और लापरवाही सामने आई। इस दौरान जिन अधिकारियों ने संकुल प्रभारी और संकुल समन्वयक के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उनमें तत्कालीन और वर्तमान प्राचार्य सहित व्याख्याता और सहायक शिक्षक शामिल रहे।

 

शासन द्वारा जिन चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें –

1. श्रीमती वंदना पाण्डेय, तत्कालीन संकुल प्रभारी एवं वर्तमान प्राचार्य शा.उ.मा.वि. स्टेशन मरौदा, दुर्ग

2. सुश्री आशा टेकाम, वर्तमान प्राचार्य शा.उ.मा.वि. तकियापारा, दुर्ग

3. श्री नौशाद खान, तत्कालीन संकुल समन्वयक (मूल पद व्याख्याता), वर्तमान पदस्थापना स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, फरीदनगर, दुर्ग

4. श्री निजामुद्दीन, तत्कालीन संकुल समन्वयक (मूल पद सहायक शिक्षक), वर्तमान पदस्थ शा. नेहरू प्राथमिक शाला, तकियापारा, दुर्ग

शासन ने बताया कि संचालक लोक शिक्षण द्वारा 7 फरवरी 2025 को सभी संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में अधिकारियों ने लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग ने उसे असंतोषजनक और समाधानकारक नहीं माना।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया और वित्तीय कार्य में गंभीर लापरवाही बरती। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना गया है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए चारों अधिकारियों को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग नियत किया गया है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया, जिस पर स्कूल शिक्षा विभाग की अवर सचिव संगीता भोले के हस्ताक्षर हैं।

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Vaibhav Chandrakar

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