ग्रामीणजनों को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान करने की जानकारी सहित विभिन्न अधिनियमों की दी गई जानकारी
शिवगढ़ प्रेस – दुर्ग l दुर्ग :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के तत्वाधान में तथा जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग श्रीमान् संजय कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में इस प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेन्टियर के सहयोग से दिनांक 20 फरवरी 2023 को “विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर दुर्ग जिला क्षेत्रांतर्गत विभिन्न ग्रामीण अंचलों ग्राम समोदा, करेजा मिलाई, जेवरा सिरसा, धमधा नाका, तितुरडीह, रुआवांधा (भिलाई), कोलिहापुरी, अण्डा, होडा, कुथरेल, पुलगांव, मोहलई, धमधा (दुर्ग) में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर आम ग्रामीण नागरिकों के उनके न्यायिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की गयी। ग्रामीणजनों को बताया गया कि सभी नागरिकों / सभी वर्गो के लोगों को समान रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, वे अपने अधिकारों का उपयोग कर कानूनी सहायता सलाह निःशुल्क आसानी से प्राप्त कर सकते है।
“विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर आयोजित उक्त विशेष विधिक जागरूकता शिविर में आम ग्रामीणजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान करने की जानकारी, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 साईबर क्राईम पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 एवं संशोधित अधि. 2018. पोक्सो एक्ट, महिलाओं के भरण पोषण संबंधी अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के लिए बाल-सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना, 2016 बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की विशेष रूप से जानकारी प्रदान की गयी। शिविर के आयोजन में वरिष्ठ ग्रामीणजनों / आम नागरिकों का पूर्ण एवं सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ जिसमें सैकड़ों ग्रामीणजन लाभांवित हुए है। ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग कार्यालय से निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह प्राप्त करने साथ ही फोन के माध्यम से टोल फ्री नं. 15100 एवं इस कार्यालय के संपर्क नं. 0788-2330618 से भी घर बैठे निःशुल्क विधिक सलाह सहायता प्राप्त कर सकने की जानकारी से अवगत कराया गया।
उक्त जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के द्वारा प्रदान की गयी ।
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