शिवगढ़ प्रेस : दुर्ग : दुर्ग :- राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ अब भिलाई टाउनशिप के हजारों उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आज इसका आदेश जारी कर दिया। पहले भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के टाउनशिप में निवासरत उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें बीएसपी प्रबंधन विद्युत आपूर्ति करता है। लंबे समय से वहां के उपभोक्ताओं हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट देवो की मांग कर रहे थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीएसपी कर्मियों को इसकी सौगात दी है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशाली विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि का आधी राशि देनी होती है। फरवरी 2019 से लागू इस योजना का लाभ 42.82 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिसमें अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट प्रदान की जा चुकी है। अब इसका लाभ बीएसपी क्षेत्र के 27 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि बी.एस.पी. के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट तक की प्रति माह विद्युत खपत पर देय फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज एवं वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में कुल देय राशि का 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
यह योजना 01 सितम्बर 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।
उपभोक्ताओं को रियायत के समतुल्य राशि का अग्रिम भुगतान प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य शासन द्वारा बी. एस.पी. को बजट के माध्यम से किया जाएगा।
रियायत की राशि का प्रावधान बजट में किए जाने हेतु बी.एस.पी. के द्वारा समुचित प्रस्ताव समय-समय पर ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिसके आधार पर राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान किया जायेगा।
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