शिवगढ़ प्रेस । दुर्ग , – दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत निकुम– मासाभाठ मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाना एक युवक की जान ले बैठा। बर्थडे पार्टी से लौट रहे 20 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान और पृष्ठभूमि
मृतक की पहचान आयुष दास उर्फ नोहर दास (20 वर्ष) पिता जगन दास, निवासी केम्प-01, तीन दर्शन मंदिर, नारायण किराना स्टोर के पास, थाना छावनी भिलाई के रूप में हुई है। आयुष अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह में शामिल होने 6 जनवरी 2026 की शाम ग्राम रूदा आया था।
बर्थडे पार्टी के बाद निकले थे घर के लिए
प्रथम सूचना तथ्य (FIR) और मर्ग जांच के अनुसार,
दिनांक 06 जनवरी 2026, शाम करीब 06 बजे, आयुष अपने दोस्त टिकेन्द्र कुमार रजक की मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 DB 8435 पर सवार होकर त्रिलोक कुमार साहू के बर्थडे कार्यक्रम में शामिल होने आया था। पार्टी समाप्त होने के बाद दोनों वापस केम्प-01 भिलाई के लिए निकले।
पुलिया पर तेज रफ्तार बनी मौत की वजह
ग्राम निकुम से मासाभाठ जाने वाले मार्ग पर मासाभाठ पुलिया के पास बाइक चालक टिकेन्द्र कुमार द्वारा मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार, लापरवाही एवं खतरनाक ढंग से चलाया जा रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से बाइक पुलिया से नीचे जा गिरी । हादसा इतना भीषण था कि पीछे बैठे आयुष दास को गंभीर चोटें आईं।
डायल 112 से जिला अस्पताल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की मदद से घायल आयुष को जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
जिला अस्पताल दुर्ग के मेडिकल अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन कायम किया।
मर्ग जांच और पुलिस कार्रवाई
अंडा थाना में मर्ग क्रमांक 02/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच की गई।
मर्ग जांच के दौरान चश्मदीद गवाहों के बयान, पंचनामा, अस्पताल मेमो और NCRB के IIF-1 फॉर्म के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि—
मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना (RTA) में आई गंभीर चोटें हैं।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ, जिसके बाद आरोपी बाइक चालक टिकेन्द्र कुमार रजक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध—
धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
परिवार में मातम, क्षेत्र में शोक
युवक की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। केम्प-01 भिलाई क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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